बहराइच। जिले के 114 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश पारित किया। यह जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, बहराइच के जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि, सगीर अंसारी जिला कोषाध्यक्ष के द्वारा अनवरत प्रयास करके विभिन्न परिषदीय विद्यालयों के इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिए जाने हेतु इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी द्वारा दायर करवाई गई थी।
जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस मनीष माथुर ने त्रिपुरारी दूबे एंड अदर्स याचिका संख्या 18228/ 2022 आदेश दिनांक- 15/5/2024 के निर्णय के तहत जनपद- बहराइच की याचिका में चंद्रेश कुमार राजभर एंड 113 अदर्स याचिका में सम्मिलित समस्त याची इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को भी इंचार्ज के रूप में कार्य करने की तिथि से ही प्रधानाध्यापक का वेतन देने के लिए छः सप्ताह में निर्णय लेने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी -बहराइच को संबोधित आदेश दिनांक-30 सितंबर 2024 को पारित किया है।
संगठन के जिला कोषाध्यक्ष सगीर अंसारी ने कहा कि, सभी इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिलाने हेतु महासंघ जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र के मार्गदर्शन में हाईकोर्ट से लेकर विभाग तक लगातार संघर्षरत है।
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में में कार्यरत इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिए जाने के हाई कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ-बहराइच के जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा, जिला महामंत्री उमेश चंद्र त्रिपाठी, जिला संयुक्त महामंत्री विनोद कुमार त्रिपाठी,जिला उपाध्यक्ष आशीष कुमार शुक्ल, अरुण कुमार अवस्थी, कुमार अभय,घनश्याम मिश्र, राघवेंद्र प्रकाश सिंह, शिव शंकर पाठक, जिला मंत्री बच्छराज मिश्र, राजीव कुमार तिवारी, धनंजय पांडेय, जिला मीडिया प्रभारी लोकेश श्रीवास्तव सहित महासंघ के सभी पदाधिकारियों तथा शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने बीएसए से हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग की है।