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पेंशनभोगी के लिए नए दिशा-निर्देश

पेंशन-ग्रेच्युटी के नए नियम: रिटायरमेंट से पहले ही मिलेगी पूरी जानकारी, जानें नए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी के मामलों में देरी से बचने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब रिटायरमेंट की तारीख से दो महीने पहले पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी, ताकि उनकी पहचान समय पर की जा सके और पेंशन-ग्रेच्युटी की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके।

इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और देरी के कारण होने वाली समस्याओं से बचाना है। यह कदम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहत देगा, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन-ग्रेच्युटी मिलने में परेशानी होती है। नए दिशा-निर्देशों के लागू होने से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

PPO जारी करने का समय: रिटायरमेंट से 2 महीने पहले

DOPPW की जिम्मेदारी: प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सूची

लाभ: पेंशन और ग्रेच्युटी का समय पर भुगतान, रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा

विभाग: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW)

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