“दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर SC ने GRAP-4 की पाबंदियां 5 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं। SC ने AQI सुधारने तक ढील न देने और मजदूरों के मुआवजे पर फोकस करने को कहा।”
नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-4 की पाबंदियों को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार होने के बाद ही इन पाबंदियों में ढील दी जाएगी।
कोर्ट ने इस दौरान निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा देने में राज्यों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया गया है।
SC ने इस मुद्दे पर राज्यों से कहा कि प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए और प्रभावित मजदूरों को समय पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। GRAP-4 के तहत निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक कार्य और ट्रकों की आवाजाही पर रोक जैसी कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं।
वायु प्रदूषण की वजह से आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल