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लखनऊ हाईकोर्ट

लखनऊ हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका खारिज की

लखनऊ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोप पत्र को चुनौती दी थी।

फरवरी 2023 में पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनका नाम अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी से जोड़ा था। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ और बनारस में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। खेड़ा ने निचली अदालत में इस मामले को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने मामले को खारिज कर दिया।

सरकार के वकील डॉ. वीके सिंह ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर की, जो न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले पर पहले ही सुनवाई हो चुकी है और दोबारा याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं है।

20 फरवरी 2023 को पवन खेड़ा के खिलाफ हजरतगंज और बनारस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद हजरतगंज पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि खेड़ा के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की संबंधित अदालत में होगी।

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