“दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताई। जांच जारी।”
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। पूजा पर सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली पुलिस की दलीलों के आधार पर लिया, जिसमें कहा गया था कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कुछ अहम पहलुओं पर हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो सकती है।
दिल्ली पुलिस की दलील
- दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होना बाकी है।
- हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता: पुलिस ने कहा कि पूजा खेडकर से हिरासत में पूछताछ करने से नए सबूत सामने आ सकते हैं।
- साजिश की जांच: पुलिस ने बताया कि मामले के कुछ पहलू अब भी संदिग्ध हैं और गहराई से जांच की जानी चाहिए।
क्या है मामला?
- पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी की है। इस धोखाधड़ी से संबंधित कई सबूत पुलिस ने जुटाए हैं।
- यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई।
- पुलिस ने पूजा के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के तहत केस दर्ज किया है।
कोर्ट का रुख
- हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा।
- कोर्ट ने माना कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि एक व्यापक साजिश का हिस्सा हो सकता है।
- पुलिस को जांच पूरी करने और मामले की तह तक जाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
पूजा खेडकर के लिए बड़ा झटका
इस फैसले से पूजा खेडकर के लिए कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब उन्हें अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल