“उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने सख्त कदम उठाए हैं। अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा, और हेलमेट न पहनने वालों का चालान होगा। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था शुरुआत में शहरी क्षेत्रों से लागू की जाएगी।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन आयुक्त ने अहम कदम उठाए हैं। अब प्रदेश के जिलों में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों के जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इस नए आदेश के तहत, 4 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। यह कदम सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाया गया है, ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। शुरुआत में यह व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में लागू की जाएगी, और बाद में इसे ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त के इस आदेश के बाद, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों के वाहन का चालान किया जाएगा। यह पहल सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने और हेलमेट के महत्व को बढ़ावा देने के लिए की गई है।
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उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रदेश सरकार इस नियम को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
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