नई दिल्ली। अब अगर आप 10 लाख से ज्यादा के लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा। लग्जरी आइटम्स पर 1% TCS (Tax Collected at Source) लागू करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने 23 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस नियम के तहत, वॉच, पेंटिंग्स, डिजाइनर सनग्लासेस, महंगे शूज, होम थिएटर सिस्टम्स, हेलिकॉप्टर्स, जेट्स और अन्य लग्जरी सामानों की खरीद पर 1% TCS लगेगा — अगर उनकी कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है।
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CBDT ने स्पष्ट किया है कि यह टैक्स कलेक्शन सेलर्स द्वारा किया जाएगा, यानी जब भी ग्राहक ऐसे आइटम की खरीद करेगा, तो बिल के साथ 1% टैक्स भी वसूला जाएगा। यह टैक्स ग्राहक के PAN नंबर से लिंक होकर आयकर विवरणी में दिखाई देगा।
इसके अलावा, नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में कई लग्जरी आइटम्स खरीदता है और कुल कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, तब भी यह TCS लागू होगा।
हालांकि, यह नियम गहनों और ऑटोमोबाइल्स पर पहले से लागू TCS नियमों से अलग है। यह केवल उन वस्तुओं पर लागू होगा जिन्हें विशेष रूप से ‘लग्जरी आइटम्स’ की श्रेणी में रखा गया है।
इसी दौरान, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य हाई वैल्यू लेन-देन को ट्रैक करना और टैक्स बेस को बढ़ाना है।
क्योंकि देश में बढ़ते लग्जरी खर्चों पर नजर रखना जरूरी है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इससे सरकार को उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं के खर्च पर बेहतर जानकारी मिलेगी।