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ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न में दोषियों को मऊ कोर्ट ने दी सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन: चार दोषियों को 2-2 साल की सजा, ₹4500 का अर्थदंड

मऊ। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए एक दहेज उत्पीड़न मामले में दोष सिद्ध किए गए चार अभियुक्तों को अदालत द्वारा दो-दो वर्ष साधारण कारावास और ₹4500-4500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

यह फैसला CJJD/FTC/CAW कोर्ट मऊ ने 17 मई 2025 को सुनाया। मामला थाना कोपागंज के मु.अ.सं. 243/2001 से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। दोषियों में रामदरश यादव, रामकरन, रामजन्म और निर्मला देवी (पत्नी रामकरन), सभी निवासी कसारा, थाना कोपागंज शामिल हैं। अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की साधारण कैद और ₹4500-4500 रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

इस सजा में अभियोजन अधिकारी श्री अभिनव शुक्ल, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह एवं न्यायालय पैरोकार जयंत तिवारी की अहम भूमिका रही। इन सभी के समन्वित प्रयास से यह पुराना मामला अपने न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचा, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और समाज में एक सशक्त संदेश गया।

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