नई दिल्ली। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दिल्ली की इस्पात कंपनी राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित 3 प्रमोटर को दोषी करार दिया है। मंगलवार को स्पेशल कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगी।
इससे पहले सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन करते वक्त गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए राठी स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित राठी और इसके निदेशकों तथा अन्य के खिलाफ 13वीं एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआइ के अनुसार कोयला ब्लॉक पाने के लिए कंपनी ने झूठे दावे किए थे। साथ ही इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी जमा कराए थे। उनके अनुसार कंपनी ने 250 एकड़ जमीन होने का दावा किया था, जबकि उसके पास केवल 150 एकड़ जमीन ही थी। वर्ष 2006 से 2009 के बीच हुए इस घोटाले के सिलसिले में सीबीआइ प्रधानमंत्री कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है।