इलाहाबाद। चार वर्ष पूर्व जॉर्ज टाउन निवासिनी कर्नल पत्नी अलका पाण्डेय की हत्या कर रायबरेली में शव को जलाकर फेंकने के मामले में सर्वोच्च न्यायलय से आशिक उर्फ मल्ली तथा सुफियान की जमानत निरस्त किये जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वही सुनवाई सप्ताह में दो बार की जा रही है।
उक्त प्रकरण में गवाह अजय मिश्रा को गवाही के लिए अदालत द्वारा समन व जमानती वारन्ट किये जाने के बाद भी मंगलवार को गवाह के पेश न होने पर ए डीजे 14 ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 20 अगस्त को अदालत में पेश किये जाने का आदेश किया है। गौरतलब है की इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्ष में सत्र परीक्षण के निस्तारण का आदेश दिया है ।
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