रांची । राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार कार्यालय का घेराव करने के एक मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमाणी की अदालत ने सीएम रघुवर दास, विधान सभाध्यक्ष दिनेश उरांव, मंत्री सरयू राय, भाजपा नेता संजय सेठ, संजय जयसवाल, दुखा भगत, चंद्रशेखर अग्रवाल, सत्यनारायण सिंह को बरी कर दिया।गौरतलब है कि मंगलवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमाणी की अदालत में सभी नेता उपस्थित हुए थे। सभी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। मामला 21 नवंबर 2013 का है। सभी नेताओं पर रांची टाटा-मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर अरगोड़ा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारकार्यालय का घेराव करने, प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने से जुड़ा था।