लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत कई शहरों में छायी स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को स्थिति से निपटने के लिये फौरी कदम उठाने के आदेश दिये हैं।
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उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कल लखनउ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छायी धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव को सम्बन्धित विभागों को समुचित निर्देश देने के आदेश देते हुए यह भी कहा कि वह सूबे के अनेक हिस्सों में छायी धुंध से निपटने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में भी बताये। न्यायालय ने कहा कि सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह इस अभूतपूर्व स्थिति से उबरने के लिये फौरी उपचारात्मक कदम उठाये।