नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली-NCR में कॉमन पोल्यूशन कोड के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए इस तरह की व्यवस्था की है।
यह पोल्यूशन कोड कैटेगरी के अनुसार होगा। हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों के आधार पर कैटगरी तय किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी।
कोर्ट ने प्रदूषण के स्तर को 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। यह कैटेगरी खराब, बहुत खराब, गंभीर, बहुत गंभीर या आपात स्थिति शामिल हैं। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2017 के तीसरे सप्ताह में करेगी।