नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में एेसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या एेसे कानूनी प्रावधान किए जाएं ।
इससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटें जीत जाए तो एेसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए ‘‘उचित’’ धनराशि सरकारी कोष में जमा कराए।
जनप्रतिनिधित्व कानून किसी व्यक्ति को आम चुनाव या उप-चुनाव या दो साल पर होने वाले चुनाव में अधिकतम दो सीटों से किस्मत आजमाने की इजाजत देता है। हालांकि, दोनों सीटें जीत जाने पर कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक सीट पर ही कायम रह सकता है और दूसरी सीट उसे छोडऩी पड़ती है।
चुनाव सुधार पर इस महीने की शुरुआत में कानून मंत्रालय को भेजी गई अपनी सिफारिशों में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33 :7: में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
साल 2004 के अपने प्रस्ताव में चुनाव आयोग ने कहा था कि यदि लोगों को एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लडऩे से रोकने के लिए कानून में बदलाव नहीं किए जा सकते तो जीतने वाले उम्मीदवार को सीट खाली करने पर वहां होने वाले उप-चुनाव का खर्च वहन करना चाहिए।