नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अब बैंकों में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने की सीमा तय कर दी है। नए आदेश के तहत अब आप 30 दिसंबर तक एक अकाउंट में 5,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के पुराने नोट सिर्फ एक बार जमा कर पाएंगे। बैंक खातों के जरिए काले धन को सफेद करने के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह नया फैसला लिया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बड़े नोट बैंक खातों में बार-बार नहीं जमा कराए जा सकते हैं। लोग अब 5,000 रुपये तक जमा करा सकते हैं जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं, रिजर्व बैंक की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5,000 रुपये से ज्यादा जमा सिर्फ केवाइसी उपलब्ध खातों में ही हो पाएंगे।
साथ ही दो अधिकारी आपसे पूछताछ भी करेंगे कि आपने अब तक पैसे जमा क्यों नहीं कराए। इस सवाल का संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही 5,000 रुपये से ज्यादा जमा हो पाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस में कहा गया है कि 5,000 रुपये से ज्यादा की रकम एकमुश्त जमा होगी।
जमाकर्ता से पूछताछ का पूरा ब्योरा रखा जाएगा। राशि जमा करने के लिए बैंक के अधिकारियों को पूछताछ में संतुष्ट करना जरूरी होगा। यदि आय का वाजिब स्रोत नहीं बता पाते हैं तो मुश्किल होगी। यदि आप 5,000 रुपये से कम की राशि जमा कराते हैं और कई बार जमा होने के बाद यह सीमा इससे अधिक हो जाती है तब भी आपके खाते की जांच की जा सकती है।
आप 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट नहीं जमा करा सकेंगे। यदि आप 5,000 रुपये से अधिक जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए केवाईसी पूरी होना अनिवार्य है। यदि आपके खाते की केवाईसी पूरी नहीं है तो आप अधिकतम 50,000 तक जमा करा सकते हैं, लेकिन सरकार के नियमों के मुताबिक इन खातों की जांच की जा सकती है।
टैक्स के दायरे में और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के तहत जमा होने वाली राशि पर ऐसी कोई रोक नहीं होगी। गौरतलब है कि इस स्कीम के तहत जमा होने वाली रकम पर 50 पर्सेंट का टैक्स लग रहा है।