“कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला हिंसा के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”
कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड में कासगंज की NIA कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। यह मामला 2018 के गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी।
क्या था मामला?
26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और कासगंज हिंसा का प्रतीक बन गई थी।
एनआईए कोर्ट का फैसला
एनआईए कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस घटना को “सोच-समझकर की गई हत्या” करार दिया और इसे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश बताया।
परिवार की प्रतिक्रिया
चंदन गुप्ता के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “हमें न्याय मिला है। यह फैसला चंदन की आत्मा को शांति देगा और समाज में एक सख्त संदेश जाएगा।”
समाज के लिए संदेश
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा समाज में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। न्यायपालिका ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद स्थानीय नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। बीजेपी और विपक्षी दलों ने इसे न्याय की जीत बताया।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल