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जमीन का पट्टा निरस्त करने के डीएम के आदेश पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1940 में टाइटस हाईस्कूल के लिए दिये गये जमीन के पट्टे को निरस्त करने के डीएम मुरादाबाद के आदेश पर रोक लगा दी है और सम्पत्ति की सील खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही याची को नया निर्माण करने और सम्पत्ति की प्रकृति को बदलने पर रोक लगा दी है।

80 साल पुराने स्कूल की जमीन

डीएम के आदेश पर भी रोक

कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी शराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने मुरादाबाद रिजनल कान्फ्रेंस मुरादाबाद व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है

याची का कहना है कि पिछले 80 साल से पट्टे की जमीन पर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहा है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने 13 जुलाई 24 के आदेश से स्कूल की जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया। आरोप लगाया गया कि पट्टे की शर्तों के विपरीत नया निर्माण कराया जा रहा है। जिसका उसे अधिकार नहीं है।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि डीएम ने 13 जुलाई 2024 को अल्पसंख्यक आयोग की संस्तुति पर नहीं बल्कि स्वतंत्र आदेश पारित किया है। आदेश में कोई खामी नहीं है।

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