नई दिल्ली। सरकार इन दिनों डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। डिजीटल पेमेंट को लेकर छोटे कारोबारियों के लिए नया एलान किया गया है।
छोटे कारोबारियों की 2 करोड़ तक के लेनदेन पर अनुमानित आय 16 लाख मानी जाएगी।
वहीं अगर ये कारोबारी कैशलेस या डिजीटल में भुगतान लेंगे तो इनकी अनुमानित आय 12 लाख ही मानी जाएगी। वित्तमंत्री ने इसका घोषण किया है। इसे सरलता से समझा जा सकता हैं कि आपने कैशलेस कारोबार किया तो आपको कम Tax देना होगा।
बैंकों से मिल रही शिकायत पर उन्होंने कहा कि बैंकों से कहा गया है कि वे गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। इससे पहले सोमवार को भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस में कहा कि कानून की धारा 44 एडी के तहत लाभ को कारोबार का 8% माने जाने की मौजूदा दर को कम कर 6% करने का निर्णय लिया गया है। यह 2016-17 के लिए बैंक चैनल (डिजिटल माध्यमों ) से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्ति की राशि के संदर्भ में लागू होगा।
Tax डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि कानून की धारा 44एडी के तहत उस स्थिति में जबकि कुल कारोबार या सकल प्राप्ति नकद में हासिल की जाती है तो कर लगाने के लिए लाभ को 8% ही माना जाएगा। सरकार ने ताजा फैसला अर्थव्यवस्था में डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने वाले छाटे कारोबारियों और कंपनियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया है।
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