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मां की अपील पर हाईकोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

मां की अपील पर हाईकोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की राशि

इलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ढाई साल की बच्ची, जो ट्रक दुर्घटना में 75 प्रतिशत अपंग हो गई थी, को मुआवजे के रूप में 23 लाख 69 हजार 971 रुपये देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक उसी कंपनी के द्वारा बीमित था।

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दुर्घटना 22 अगस्त 2005 को हुई थी, जब बच्ची अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर जा रही थी और कार की आमने-सामने की टक्कर ट्रक से हो गई थी। इस दुर्घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप वह 75 प्रतिशत अपंग हो गई। पहले बुलंदशहर कोर्ट ने दोनों वाहनों के चालकों को गलती मानते हुए बच्ची को 2 लाख 17 हजार 715 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में मुआवजा बढ़ाने की अपील की।

हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्ची की शारीरिक स्थिति, भविष्य की आय, चिकित्सा और विवाह खर्चों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाया। न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित ने यह आदेश दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि ट्रक ड्राइवर की गलती मुख्य रूप से थी और बच्ची को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए।

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