नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने IPF सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए इस माह के अंत तक आधार संख्या अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है।
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा कि पेंशनभोगियों और IPF सदस्यों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह ईपीएफओ द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है।’
जॉय ने कहा, ‘हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं।’
EPFO ने देश में सभी फील्ड ऑफिसों को इस अभियान का प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि सेवायोजकों के बीच जागरूकता लाई जा सके।
केंद्र सरकार हर महीने सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16 फीसद अंशदान देती है जबकि 8.33 फीसद अंशदान सदस्यों को करना होता है।
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