उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी जिले में मस्जिद को लेकर उत्पन्न विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू करते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि 24 अक्टूबर 2024 की शाम से कई शर्तों और प्रतिबंधों के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
आज, 25 अक्टूबर को यमुना घाटी में एक और बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन जिला उद्योग व्यापार मंडल और विभिन्न हिंदू संगठनों ने किया है। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री सुरेंद्र रावत ने कहा कि भटवाड़ी में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ सभी संगठनों ने एकजुटता दिखाई है।
जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सभी से संयम बरतने का आग्रह किया है।
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