नई दिल्ली। दिल्ली में ठहरने वाले विदेशियों को किराये पर प्रॉपर्टी देने के मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस सख्त नजर आ रही है। अब अगर कोई विदेशी नागरिक यहां पर रेंट पर मकान या प्रॉपर्टी आदि देता है तो उसकी सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ ) को देनी जरूरी होगी। साथ ही संबंधित विदेशी किरायेदार का सत्यापन कराने के लिए सभी जरूरी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करानी होगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से गाइडलाइन जारी की गई।
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दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता डीसीपी सुमन नलवा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर देखने में आया है कि विदेशी नागरिकों को अपनी संपत्ति किराए पर देते समय प्रॉपर्टी के मालिक/प्रशासक/प्रबंधक आदि इन विदेशी मेहमानों के ठहरने की जानकारी एफआरआरओ के साथ साझा नहीं करते हैं। विदेशी नागरिक अधिनियम, विदेशी (संशोधन) आदेश, 2016 और विदेशी (संशोधन) नियम, 2016 के मुताबिक होटल संचालक/प्रॉपर्टी ऑनर/प्रशासक/मैनेजर के लिए एफआरआरओ को उनके (विदेशी नागरिकों) अपने परिसर में ठहरने या रहने वालों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। यह जानकारी संबंधित की तरफ से उनके आगमन के 24 घंटे के भीतर देना जरूरी है। इस संबंध में फॉर्म ‘सी’ भरकर या तो ऑनलाइन (https://Indianfrro.gov.in) या ऑफलाइन, एफआरआरओ के कार्यालय में जाकर फार्म जमा करके जानकारी दी जा सकती है।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक हर व्यक्ति जो किसी विदेशी को संपत्ति किराए पर दे रहा है, उसको फॉर्म ‘बी’ के निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर बनाकर रखना अनिवार्य है। साथ ही इसको किसी भी पंजीकरण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या हेड कांस्टेबल के पद से नीचे के नहीं होने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के वक्त प्रस्तुत किया जाना है।
इसके अलावा, संपत्ति के मालिक/प्रशासक/प्रबंधक के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी डिटेल सबमिट करके विदेशी नागरिक किरायेदारों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे उनके पुराने रिकॉर्ड को वेरिफाई किया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में सभी होटल मालिकों/संपत्ति मालिकों/प्रशासकों/प्रबंधकों से सहयोग का आग्रह भी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर इन नियमों और विनियमों की अनदेखी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।