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RBI के निशाने पर ये खातें, 2 लाख से ज्यादा की जमा राशि तो नहीं कर पायेंगे निकासी

%e0%a4%a4%e0%a4%87%e0%a4%aaनई दिल्ली। आरबीआई ने उन जनधन और छोटे खातों से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा हुए हैं।आरबीआई का ये नोटिफिकेशन सिर्फ जनधन खातों के लिए है।

इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिन्होंने दो लाख से ज्यादा की रकम अपने बचत खाता में जमा किए हैं उन्हें निकालने के लिए कई शर्तो का पालन करना होगा।

आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा किए बगैर इन खातों से पैसे नहीं निकाले जा सकते और न ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक को ये जानकारी मिली थी कि कुछ मामलों में केवाईसी यानी ‘अपने ग्राहक को जानों’ के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को केवाईसी का सख्ती से पालन कराना चाहिए। आरबीआई का कहना है कि स्मॉल अकाउंट्स से हर महीने पहले की तरह 10 हजार रुपए तक निकाले जा सकते हैं।

स्मॉल अकाउंट से यहां मतलब, जनधन अकाउंट से है। इनमें एक साल में एक लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। हालांकि इसमें भी गलत तरह से कैश जमा करने का मामला मिला या गलत से खुलवाने का मामला मिला तो कार्रवाई होगी।

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