नई दिल्ली। सिनेमा हॉलों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। यह मामला कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पूर्व राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। उस वक्त सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा।
यह मामला 14 साल से लंबित चल रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान को संविधान के अनुसार ही 52 सेकंड में ही गाया जाए।
राष्ट्र गान के समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य किया। सभी राज्यों को अदालत के आदेश के पालन के लिए केंद्र सरकार निर्देश जारी करे।
इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। राष्ट्रगान एक बार शुरू होने पर आखिरी तक जारी रखना चाहिए। इसे बीच में बंद नहीं करना चाहिए। राष्ट्रगान पहले भी सिनेमा घरों में बजाया जाता था।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal