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खुलासा करने पर आयकर विभाग बैंक जमा के स्रोत के बारे में नहीं पूछेगा: हसमुख

aaaनयी दिल्ली। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से बैंकों में जमा कराये गये धन की पूरी घोषणा की जाती है

और उस पर 50 प्रतिशत की दर से करों और जुर्माने आदि का भुगतान कर दिया जाता है तो कर विभाग उस आय के स्रोत के बारे में नहीं पूछेगा।

उन्होंने कहा कि घोषित धन पर संपत्ति कर, दिवानी कानून तथा कर से जुड़े अन्य कानून से छूट प्राप्त होगी लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और कालाधन कानून से कोई रियायत नहीं मिलेगी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आयकर कानून में संशोधन के लिये लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा लायी जा रही एक गरीबी-उन्मूलन योजना में निवेश करना होगा पर इस योजना में लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1,000 रपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा के करीब तीन सप्ताह बाद विधेयक लाया गया है।अगर अघोषित आय का पता बाद में चलता है तो कुल कर और जुर्माना 85 प्र्रतिशत लगाया जाएगा।अधिया ने कहा, हतोत्साह करने वाले प्रावधान जरूरी हैं ताकि लोगों के मन में कालाधन रखने को लेकर भय हो।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोषणा से यह सुनिश्चित होगा कि कोष के स्रोत के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यह संपत्ति कर, दिवाली कानून तथा कर से जुड़े अन्य कानून से छूट प्रदान करेगा। लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और कालाधन कानून से कोई छूट नहीं मिलेगी।

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