इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल और स्वयं के कई आदेशों के बावजूद डाक्टरों द्वारा मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करते समय लिखावट पर ध्यान न देने को गंभीरता से लिया है। ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने एक डॉक्टर पर पांच हजार रुपये का हर्जाना ठोंका है। इसकी वसूली उसके वेतन से की जाएगी। कोर्ट ने डॉक्टर को तीन हफ्ते के भीतर जुर्माना अवध बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं डीजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भिजवाई है।कोर्ट ने एक डॉक्टर पर पांच हजार रुपये का हर्जाना ठोंका है। इसकी वसूली उसके वेतन से की जाएगी। तीन हफ्ते के भीतर जुर्माना अवध बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में जमा करने का आदेश दिया है।