लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग के उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा निर्वाचन 2017 के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने जोन व जनपद स्तर पर पुलिस विभाग को छह सूत्रीय निर्देश जारी किये है। 
बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के जारी निर्देश के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक ने एक परिपत्र के माध्यम से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी हुये छह सूत्रीय निर्देशों में निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक पुलिस अपने गृह जनपद में नियुक्त हो तो उसे जनपद से स्थानान्तरित किया जाये। जिन निरीक्षक पुलिस की दिनांक 31 मई तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की नियुक्ति अवधि एक ही जनपद में हो, उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाये। निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी उपनिरीक्षक पुलिस अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त हो तो उसे स्थानान्तरित किया जाये। जिन उपनिरीक्षक पुलिस की दिनांक 31 मई तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष की नियुक्ति अवधि एक ही सब डिवीजन में हो, उन्हें न केवल उस सब डिवीजन से स्थानान्तरित कर दिया जाये, बल्कि उक्त विधान सभा क्षेत्र से भी बाहर स्थानान्तरित किया जाये, जिसमें यह सब डिवीजन पड़ता है। तीन वर्ष की अवधि में अधिकारी की उस जनपद में पदोन्नति से पूर्व की नियुक्ति अवधि को भी जोड़ा जायेगा। जिस अधिकारी की सेवानिवृत्ति आगामी 06 माह के अन्दर है, उन्हें इस स्थानान्तरण से पृथक रखा जाये, शामिल है।
पुलिस महानिदेशक सैय्यद जावीद अहमद ने दो टूक कहा कि उक्त आदेश का अध्ययन कर निरीक्षक, उपनिरीक्षक को चिन्हित कर अपने अपने जोन, परिक्षेत्र, जनपद स्तर पर अधिकारियों का समायोजन या स्थानान्तरण एक सप्ताह में करते हुए 7 सितम्बर तक मुख्यालय को सूचित किया जाये।
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