 नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी 21 अगस्त से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को ‘ठुल्ला’ शब्द का मतलब बताना होगा। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को यह आदेश दिया है। इससे पहले कथित तौर पर केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा है “केजरीवाल बताएं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है।“ इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। अदालत ने केजरीवाल पर लगाए गए आपराधिक मानहानि के आरोप के मामले में उन्हें समन भेजने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रीट वेंडर्स से पैसा लेने के मामले में पुलिस वालों को ठुल्ला कहा था। इस पर गोविंदपुरी के एक सिपाही ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। मामले में सिपाही का आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की इस बात से वह अपमानित महसूस कर रहे हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी 21 अगस्त से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को ‘ठुल्ला’ शब्द का मतलब बताना होगा। अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को यह आदेश दिया है। इससे पहले कथित तौर पर केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा है “केजरीवाल बताएं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है।“ इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। अदालत ने केजरीवाल पर लगाए गए आपराधिक मानहानि के आरोप के मामले में उन्हें समन भेजने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्ट्रीट वेंडर्स से पैसा लेने के मामले में पुलिस वालों को ठुल्ला कहा था। इस पर गोविंदपुरी के एक सिपाही ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। मामले में सिपाही का आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की इस बात से वह अपमानित महसूस कर रहे हैं।
 
		
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