उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह व उनके बेटे अखिलेश यादव ने अपनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली हैं। दोनों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सरकारी बंगला खाली करने के मामले में उन्हें राहत दी जाए।
जस्टिस अरुण मिश्रा व अब्दुल नजीर के बेंच के समक्ष बृहस्पतिवार को उनके वकील ने कहा कि दोनों पिता-पुत्र ने सरकारी आवास खाली कर दिया है, लिहाजा इस मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि बीती सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उप्र विधानसभा का वह कानून बेमतलब है जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगलों में रहने की इजाजत देता है।
कोर्ट ने ऐसे सभी नेताओं से सरकारी आवास खाली कराने का आदेश दिया था। एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था। उसके बाद से मुलायम, अखिलेश व मायावती जैसे तमाम नेताओं को सरकारी आवास छोड़ने पड़े थे। सपा ने 28 मई को अपनी याचिकाएं दी थीं। मुलायम ने जहां बंगला खाली करने के लिए वक्त मांगा था वहीं अखिलेश ने अपनी व परिवार की सुरक्षा का हवाला दिया था।