चंडीगढ़ । हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राम निवास ने कहा कि शादी-विवाह समारोह के दौरान हथियारों के प्रयोग के हाल की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए राज्य में शादी-विवाह के दौरान धारा 144 के अन्तर्गत हथियारों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह जानकारी सोमवार को उन्होंने पत्रकारों द्वारा करनाल और पंजाब में एक शादी समारोह के दौरान हथियारों का प्रयोग करने से हुई घटना के बाबत पूछे गये प्रश्न के उत्तर के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि शादी-विवाह में लोग शराब पीकर हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और जाने-अनजाने में घटनाएं घट जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस गम्भीरता को देखते हुए पुलिस को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित करके शादी विवाह समारोह में हथियारों को ले जाने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।
उन्होंने बताया कि किसी भी हथियार द्वारा यदि हवाई फायर किया जाता है तो यह एक अपराध है| इस अपराध के लिए छह महीने के कारावास का प्रावधान है।