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अकबर बुगती हत्या मामले में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी

%e0%a4%89%e0%a4%a8%e0%a5%87इस्लामाबाद । बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है।

मुशर्रफ के खिलाफ यह गिरफ्तारी वॉरंट पूर्व बलोच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या के मामले में जारी किया गया है। बुगती की मौत साल 2006 में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हुई थी।

बलूचिस्तान हाईकोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने यह आदेश एक रिव्यू पिटिशन के बाद जारी किया है। यह पिटिशन मुशर्रफ को निचली आदालत से दोषमुक्त घोषित किए जाने के बाद दायर की गई थी।

जस्टिस जमाल मंडोखैल और जस्टिस जहीरुद्दीन काकर, अकबर बुगती के पुत्र नवाबजादा जमील बुगती द्वारा दायर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने कहा कि मुशर्रफ कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से वह कोर्ट के समक्ष कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। इससे पहले बुगती के वकील ने शिकायत की थी कि कोर्ट के कई आदेश दिए जाने के बावजूद मुशर्रफ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं।

कोर्ट ने अपने आदेश में प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जब भी मुशर्रफ कोर्ट में पेश हों, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने मार्च में मुशर्रफ को इलाज के लिए विेदेश जाने की इजाजत दे दी थी।

बुगती बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे। बुगती की मौत के बाद पाकिस्तान में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। गौरतलब है कि साल 2013 में कई साल बाद पाकिस्तान लौटने के बाद से मुशर्रफ पर कई मामले चल रहे हैं।

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