गुड़गांव । सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के गुड़गांव के विस्टा प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीददारों को रकम लौटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बिल्डरों से सताए लोगों में उम्मीद तो जगी है लेकिन ऐसे भी लोग ज्यादा है जिनका कहना है कि उन्हें रुपये की वापसी नहीं बल्कि आशियाना चाहिए। यूनिटेक विस्टा गुड़गांव के अधिकांश खरीददार अदालती निर्णय को तात्कालीक राहत करार देते हैं लेकिन उनकी निगाहें 4 अक्तूबर को होने वाले फैसले पर टिकी हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को 31 उपभोक्ताओं को 15 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।यूनिटेक विस्टा प्रोजेक्ट 2009 में सेक्टर 70 में लॉच हुआ था। दिसंबर 2012 में ही लोगों को फ्लैट आवंटित किए जाने थे। 14 फ्लोर के 32 टॉवर में यूनिटेक यहां 1300 अपार्टमेंट बना रहा था। कंपनी तीन टावर में 90 फीसदी और शेष में 30 फीसदी तक ही काम कर सकी है।