भोपाल। तीन साल पहले आप्राकृतिक कृत्य के मामले में फंसे प्रदेश के पूर्व मंत्री राघवजी व उनके दो अन्य नौकरों पर धारा 377 और 506 के तहत केस चलेगा। भोपाल जिला न्यायलय ने सोमवार को राघवजी पर आरोप तय कर दिए। विशेष न्यायाधीश डीके पॉलीवाल ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तय की है।
गौरतलब है कि मप्र शासन के पूर्व वित्त मंत्री राघवजी पर जुलाई 2013 में भोपाल के चार इमली स्थित मंत्री निवास में रहने वाले विदिशा के कुरवाई क्षेत्र के एक युवक के साथ आप्राकृतिक कृत्य करने की बात सामने आयी थी। युवक ने आरोप लगाया था कि राघवजी उसे सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर शारिरीक संबंध बना रहे है। उनके साथ बंगले के ही दो नौकर शेर सिंह चौहान व सुरेश सिंह चौहान पर भी आप्राकृतिक कृत्य की शिकायत हबीबगंज थाने में दर्ज करायी थी। जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हडकंप मच गया।