इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के सीईओ रमारमण व अन्य अधिकारियों के तबादले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।राज्य सरकार व नोएडा की तरफ से याचिका की ग्राहयता पर आपत्ति की गयी। जबकि याची ने कहा कि लम्बे समय से अधिकारियों की तैनाती से भ्रष्टाचार पनप रहा है।ऐसे में जनहित याचिका दाखिल कर तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात अधिकारियों को हटाने की मांग करने का पूरा अधिकार है। अखिल भारतीय मानव कल्याण एवं समाजोत्थान की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ कर रही थी।