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हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के शराबबंदी एक्ट को बताया ‘गैरकानूनी’

patnaपटना । बिहार की नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी एक्ट को ‘गैरकानूनी’ करार दिया है। 

बिहार सरकार इस कानून को और ज्यादा सख्ती से लागू करने की कोशिश में है। कानून में यह प्रावधान भी था कि अगर किसी के घर में शराब मिली तो उस परिवार के मुखिया को जेल जाना पड़ेगा। अप्रैल में लाए गए इस कानून के तहत राज्य में शराब के बनाने, बेचने और पीने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। कानून के तहत हुई कार्रवाई में इस साल जुलाई महीने तक सात हजार लोग जेल भेजे जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पहल के तहत अब दूसरे राज्यों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपराध के आंकड़ों के जरिए भी अपने इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की थी। पुलिस की ओर से इस साल अप्रैल में जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की वजह से अपराध दर में 27 प्रतिशत की कमी आई।

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