नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात से असहमति जताई कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और केंद्र सरकार के बीच ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति को लेकर लड़ाई चल रही है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि ये मसला दोनों पक्षों को बातचीत से हल करना चाहिए।
दरअसल स्पीकर रामनिवास गोयल ने तत्कालीन एलजी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना कुमार को उनके मूल कैडर में वापस भेजने को कहा गया है। जस्टिस सचदेवा ने कहा कि यह एक असाधारण बात है कि एक स्पीकर कोर्ट आए । वह ऐसे अधिकारी नहीं हैं जिसके लिए दो सरकारें लड़ें, इस मसले का द्विपक्षीय स्तर पर हल होना चाहिए।
कोर्ट ने स्पीकर की याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और प्रसन्ना कुमार को नोटिस जारी कर 17 जनवरी तक जवाब मांगा है। केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगली तिथि तक वह प्रसन्ना कुमार को अपने मूल कैडर नहीं भेजेंगे।