नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर एक्ट को एक नए तरीके से लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि वे इस कानून के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार कर रहे हैं।
सरकार ने यह भी कहा कि वे मौजूदा आपराधिक मामलों की समीक्षा करेंगे और तय करेंगे कि इस कानून को कहां लागू किया जाना चाहिए और कहां नहीं।
कोर्ट ने जताई सख्त प्रावधानों पर चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कुछ प्रावधानों को कठोर बताते हुए कहा कि इनकी समीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने सरकार से इस बात पर ध्यान देने को कहा कि इस कानून का उपयोग सीमित और उचित तरीके से किया जाए।
जनवरी 2025 में होगी अगली सुनवाई
गोरख नाथ मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में तय की है। इस दौरान सरकार द्वारा तैयार किए गए नए दिशा-निर्देशों और मौजूदा मामलों की जांच की प्रगति पर चर्चा होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को रोकने और न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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