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यूपी: अफसरों को प्रमोशन को लेकर अब करना होगा ये, जानें क्या?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के प्रमोशन के लिए नई शर्तें लागू की हैं। अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

    गौरतलब है कि यह आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी तक सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। इस जानकारी को एक जनवरी 2025 से मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों और कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करता है, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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