मुंबई। बलात्कार मामले में सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल नहीं दी जाएगी। इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को राज्य सरकार ने लिया है। सरकार बहुत जल्द जेल नियमावली में सुधार करने वाली है।
मिली जानकारी के अनुसार 2012 में वडाला इलाके में स्थित हिमालयन हाईट्स इमारत में एड. पल्लवी पूरकायस्थ के घर में जबरन घुसकर सुरक्षारक्षक सज्जाद अहमद मुगल ने बलात्कार किया था और बाद में सबूत मिटाने के लिए पल्लवी की हत्या कर दी थी। इसके बाद सज्जाद फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने सज्जाद को गिरफ्तार किया था और उसे 2014 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से सज्जाद नासिक जेल में सजा भुगत रहा था। मार्च महीने में मां की बीमारी के नाम पर पैरोल की छुट्टी लेकर जेल से जाने के बाद सज्जाद अब तक जेल वापस नहीं लौटा है। इसलिए नासिक जेल ने सज्जाद के विरुद्ध फिर से मामला दर्ज करके उसे फरार घोषित कर दिया है। इस मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को बलात्कार के आरोपियों को पैरोल की छुट्टी न दिए जाने का आदेश जारी किया है।
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