इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहे पत्राचार संस्थान कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से संबद्ध कर वेतन भुगतान करने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई जारी है। सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी।
पत्राचार कर्मचारी कामन काज संयुक्त समिति की याचिका पर न्यायमूर्ति अरूण टंडन व न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने याची से हलफनामा मांगते हुए पूछा है कि क्या पत्राचार संस्थान विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व वित्त पोषित था या नहीं। संस्थान कर्मचारी अपना नियुक्ति पत्र दाखिल करें और यह भी बताये कि विश्वविद्यालय की तरफ से कितना वेतन अन्तिम माह में भुगतान किया गया है एवं नियुक्ति के उपबंध हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या कभी विश्वविद्यालय ने पत्राचार संस्थान कर्मचारियों को वेतन दिया था। यदि वेतन भुगतान किया गया था तो किस नियम के तहत भुगतान किया गया था। विश्वविद्यालय के वकील का कहना है कि पत्राचार संस्थान कभी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं था। यह स्वतंत्र संस्थान है।