लाहौर। पाकिस्तान में तय अवधि से अधिक समय तक ठहरने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने एक भारतीय नागरिक को साढ़े 3 महीने कारावास की सजा सुनाई है।
रेहानूर रहमान को लाहौर के छावनी इलाके से पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। देश में तय अवधि से अधिक समय तक ठहरने के मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
बताया जाता है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उसके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी। रहमान को कल छावनी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उसे वैध वीजा के बिना पाकिस्तान में रहने के मामले में साढ़े 3 महीने कारावास की सजा सुनाई। सजा की अवधि पूरी होने के बाद उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा।