नई दिल्ली । विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ गुरुवार को एक विशेष अदालत ने गैर-जमानती अरेस्ट वॉरंट जारी किया।
मनी लॉन्डरिंग मामले में यह वॉरंट प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अर्जी के जवाब में जारी किया गया है। वकील हितेन वेनेगोंकर के जरिये स्पेशल PMLA कोर्ट में दायर की गई अपनी अर्जी में ED ने नाइक के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने की मांग करते हुए कहा कि वह अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।
ED की तरफ से स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत जाकिर नाइक को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसी के चलते उसने गैर-जमानती वॉरंट के लिये स्पेशल कोर्ट में यह अर्जी डाली थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि नाइक को बार-बार समन भेजा गया लेकिन वह पेश नहीं हुए।
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