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हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन खारिज की

हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर दायर फर्जी रिव्यू पिटिशन खारिज की

सुल्तानपुर के केशव प्रसाद पर 50,000 का जुर्माना, सरकारी संपत्ति पर दावा खारिज

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर निवासी केशव प्रसाद द्वारा सरकारी जमीन को अपने नाम दिखाने के लिए दाखिल की गई रिव्यू पिटिशन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले, केशव प्रसाद ने पुराने गलत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी भूमि पर मालिकाना हक जताते हुए मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने स्पष्ट रूप से बताया कि जमीन सरकारी है और उसके दस्तावेज फर्जी हैं।

हाई कोर्ट के जस्टिस जसप्रीत सिंह ने तथ्यों को छुपाने और न्यायालय का समय बर्बाद करने के कारण केशव प्रसाद पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनकी रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि गलत मंशा से सरकारी संपत्ति पर दावा नहीं किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

  1. सरकारी भूमि पर गलत दावा करने का प्रयास।
  2. तथ्यों को छुपाने और फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप।
  3. कोर्ट का आदेश: सरकारी संपत्ति पर गलत मंशा से कब्जा नहीं किया जा सकता।

मामले का निष्कर्ष: सरकारी संपत्ति पर कब्जे के प्रयास में फर्जी दस्तावेज दिखाने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई, केशव प्रसाद की याचिका खारिज करते हुए उन पर जुर्माना लगाया।

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