लाहौर। पाकिस्तान की चर्चित मॉडल कंदील बलोच की मुल्तान स्थित घर में 16 जुलाई को हत्या हुई थी। कोर्ट ने इस केस में उसके भाई और चचेरे भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया। कंदील सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड अदाओं को लेकर सुर्खियों में रहती थी।
मुल्तान शहर की जिला अदालत के सेशंस जज सईद अहमद रजा ने सोमवार को कंदील के भाई वसीम, चचेरे भाई हक नवाज और टैक्सी ड्राइवर अब्दुल बासित पर आरोप तय किए है। तीनों आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता से इन्कार किया है।
इस मामले में चौथे आरोपी जफर हुसैन को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। पुलिस के अनुसार वसीम ने एरिया मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बहन कंदील बलोच की हत्या का अपराध स्वीकार किया था। लेकिन आरोपी के वकील ने इस तरह की किसी स्वीकारोक्ति से इन्कार किया है।
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर तय की है. इसके साथ ही चश्मदीदों को इस तारीख को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट की मुल्तान बेंच ने इसी केस से जुड़े ड्राइवर अब्दुल बासित को जमानत दे दिया है।
कंदील के पिता ने कंदील की हत्या का आरोप उसके छोटे भाई वसीम पर लगाया था। सम्मान के नाम पर वसीम ने कंदील की हत्या की। उस दौरान सामने आए वीडियो में वसीम ने कहा था कि उसे बहन की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है।