लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने उन्नाव और गाजियाबाद के तीन स्लॉटर हाउस की एनओसी (NOC) रद्द कर दी है। यह कदम उन बूचड़खानों द्वारा राज्यस्तरीय समिति से आवश्यक अनुमति न लेने के कारण उठाया गया है।
किन बूचड़खानों पर हुई कार्रवाई?
- गाजियाबाद:
 गाजियाबाद के स्लॉटर हाउस की क्षमता वृद्धि के लिए दी गई एनओसी रद्द की गई है।
- उन्नाव:
 उन्नाव में दो नए स्लॉटर हाउस खोलने के लिए जारी एनओसी को भी रद्द कर दिया गया है।
राज्यस्तरीय समिति की अनुमति थी अनिवार्य
जानकारी के अनुसार, इन बूचड़खानों को संचालन और विस्तार के लिए राज्यस्तरीय समिति से अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन नियमों का पालन न करते हुए सीधे एनओसी ले ली गई, जो पर्यावरणीय सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ है।
UPPCB की सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तीनों एनओसी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। यह कदम राज्य में पर्यावरणीय मानकों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या है अगला कदम?
इन बूचड़खानों को अब राज्यस्तरीय समिति से अनुमति लेकर फिर से एनओसी प्राप्त करनी होगी। साथ ही, उन्हें पर्यावरणीय सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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