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वाराणसी के नगरीय सीमा में स्थित 76 अति जर्जर भवनों को खाली करने के लिए नगर निगम ने भवन स्वामियों को नोटिस दिया है।

वाराणसी शहर में 76 अति जर्जर भवन को नोटिस, खाली करना होगा जर्जर भवन

वाराणसी। वाराणसी के नगरीय सीमा में स्थित 76 अति जर्जर भवनों को खाली करने के लिए नगर निगम ने भवन स्वामियों को नोटिस दिया है। इसमें नगर निगम के दो जोन क्रमशः वरुणापार में 06 और कोतवाली जोन में 70 भवन अति जर्जर चिन्हित किये गये हैं। रविवार को नगर आयुक्त ने सभी भवन स्वामियों को मकान खाली करने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने आवश्यक कार्यवाही के लिए पुलिस विभाग को भी अवगत करा दिया है। नगर निगम के अफसरों के अनुसार इन चिन्हित भवनों पर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334(3) का प्रयोग करते हुये खाली करा कर उसे मरम्मत करवाने या गिराने की कार्यवाही की जायेगी।

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अफसरों के अनुसार जिस भवन को नोटिस जारी की जायेगी, उस भवन का स्वामी, अध्यासी को उस अति जर्जर भवन को तत्काल खाली करना होगा और जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता, तब तक कोई व्यक्ति उस भवन अथवा उसके भाग में प्रवेश नही करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे निर्माण कार्य को कार्यान्वित करने के लिए उसमें प्रयोग कर सकता है, जिसे उसको विधतः कार्यान्वित करना है। इस आदेश में अधिनियम के अनुसार निर्देशित किया गया है कि भवन का स्वामी, अध्यासी तत्काल उस भवन को खाली करेगा तथा भवन खाली होने के उपरान्त नगर निगम उस भवन के नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करोगा। साथ ही नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर होने वाला व्यय भवन स्वामी,अध्यासी से वसूल किया जायेगा। अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय में भवन खाली न करने या किसी भी प्रकार का उल्लघंन करने पर नगर निगम पुलिस को भवन खाली कराने की कार्यवाही के लिए संस्तुति दे देगा।

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