अमेठी: योगी सरकार ने बचपन में माता-पिता की मौत से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के आवेदन लेने की जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन कार्यालय और बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। आवेदन फॉर्म जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं।
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इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु एक मार्च 2020 के बाद हुई है। योजना के अंतर्गत, ऐसे बच्चों को जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, 4000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते।
आवेदन के लिए बच्चों और उनकी मां के संयुक्त खाते, राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल आईडी, मृत्यु प्रमाण पत्र, और सालाना 72,000 से 75,000 रुपये तक की आय के दस्तावेज जमा करने होंगे।
डा. प्रवीण कुमार आर्य ने बताया कि सभी परिषदीय विद्यालयों को जिलाधिकारी के निर्देश पर ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए आवेदन कराने के आदेश दिए गए हैं। इस योजना से अनाथ बच्चों को उम्मीद है कि उनकी शिक्षा और जीवनयापन में सहायता मिलेगी।
सरकार की इस पहल से समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा।
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