नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने पैनकार्ड क्लब और उसके निदेशकों के बैंक तथा डिमैट खातों को कुर्क करने के बाद 7,000 करोड रपये से अधिक बकाये की वसूली मामले में इकाइयों पर 34 अचल संपत्तियों के साथ चल संपत्ति के निपटान पर आज प्रतिबंध लगा दिया।
सेबी ने यह पाये जाने के बाद कि बैंक खातों में कोष तथा डिमैट खातों में उपलब्ध प्रतिभूति बकाये की वसूली के लिये पर्याप्त नहीं है, ताजा निर्देश जारी किया।
नियामक ने इस साल फरवरी में कंपनी को निवेशकों से अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये जुटाये गये 7,000 करोड रपये लौटाने में विफल रहने के बाद कुर्की आदेश जारी किया।
अपने ताजा आदेश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: ने कहा, ‘‘उसका मानना है कि चूककर्ता संपत्ति का निपटान या उसका हस्तांतरण कर सकते हैं ताकि वसूली कार्यवाही में बाधा हो या उसमें देरी हो, जिसे तत्काल रोकने की जरुरत है।
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