नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) वाली 344 दवाओं पर रोक लगी हुई थी। इस फैसले के खिलाफ फार्मा कंपनियों की ओर से 454 याचिकाएं दायर की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दायर याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। 344 दवाओं पर लगे रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
देश में एफडीसी से हजारों दवाएं तैयार होती हैं। एफडीसी बिना मंजूरी के बनते हैं। एफडीसी से दर्द निवारक के लिए सबसे ज्यादा दवाएं बनती हैं। इन दवाओं से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। डी-कोल्ड, कोरेक्स कफ सिरप और विक्स एक्शन 500 जैसी खांसी जुकाम बुखार की निश्चित खुराक वाली प्रमुख दवाओं पर लगे प्रितबंध भी रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में इस प्रतिबंध को इसलिए खारिज कर दिया कि सरकार ने कोई क्लिनिक परीक्षण रिपेार्ट पेश नहीं कर पाई है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का मनमाना फैसला है।