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28 साल पहले अवैध तमंचा बनाने के मामले के दो आरोपितों को 2-2 साल की सजा
28 साल पहले अवैध तमंचा बनाने के मामले के दो आरोपितों को 2-2 साल की सजा

28 साल पहले अवैध तमंचा बनाने के मामले के दो आरोपितों को 2-2 साल की सजा

मुरादाबाद। 28 साल पहले अवैध तमंचा बनाने के मामले के दो आरोपितों को मुरादाबाद की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चार तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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थाना कुंदरकी क्षेत्र के ईंधनपुर में तत्कालीन थाना प्रभारी राममूर्ति सिंह यादव ने टीम के साथ 15 जुलाई 1996 को अवैध तमंचा बनाने की सूचना पर दबिश दी थी। टीम ने मौके से ईंधनपुर निवासी एहसान और मैनाठेर निवासी जमील को तमंचा बनाते हुए गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

इस मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार तपस्या त्रिपाठी की अदालत में हुई। इस मामले में सात अगस्त 1996 को पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर जमील और एहसान को आज अवैध तमंचा बनाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोनों दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई व 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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